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भारत

इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, भारत में रह सकेंगे

Khushi Mukhija
Last updated: November 3, 2026 1:01 pm
Khushi Mukhija
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Yuva India: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक अभिनेता इमरान खान को बड़ी राहत दी है। अदालत ने चुनावी रोल के विशेष गहन संशोधन (SIR) के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन में कथित संलिप्तता को लेकर एफआरआरओ (FRRO) द्वारा जारी ‘भारत छोड़ो नोटिस’ (Leave India Notice) के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें भारत में रहने की अनुमति दे दी है। अभिनेता द्वारा अदालत में ‘बिना शर्त माफी’ (unconditional apology) और भविष्य में इस तरह की गतिविधियों में शामिल न होने का हलफनामा पेश किए जाने के बाद यह फैसला आया है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि ओसीआई कार्डधारकों के अधिकार और भारतीय नागरिकों के अधिकार अलग-अलग दायरों में आते हैं। कोर्ट ने इमरान खान से सवाल किया कि जब वे भारतीय नागरिक नहीं हैं और न ही देश में मतदान के अधिकार रखते हैं, तो वे इस तरह के विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए?

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “यदि आप भारतीय नागरिक होते तो बात अलग होती, लेकिन आप ओसीआई कार्डधारक हैं। आप एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आपका उस विरोध प्रदर्शन से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था।” इसके साथ ही, बेंच ने अभिनेता को चेतावनी दी कि वे अपनी सेलिब्रिटी और स्टार होने की स्थिति को भारत के सामान्य नागरिकों के बराबर न समझें, क्योंकि उनके एक बयान का समाज के युवाओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है।

इमरान खान का पक्ष और हलफनामा

इमरान खान के वकील ने अदालत में उनके मुवक्किल का लिखित हलफनामा पेश किया। हलफनामे में यह बताया गया कि अभिनेता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके मन में इस महान देश और इसके संविधान के प्रति अत्यधिक सम्मान है।

इमरान खान ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी और वे केवल यह देखने गए थे कि लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार को क्यों प्रतिबंधित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को इसके लिए उकसाएंगे।

आगे की सुनवाई

अदालत ने केंद्र सरकार को अभिनेता की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की गई है, और तब तक अभिनेता को भारत में रहने की राहत जारी रहेगी।

TAGGED:bombaycourthighimrankhanrelief
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